New Motor Vehicle Act: रेड लाइट जंप करना पड़ेगा महंगा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 300 की जगह अब 2000 रुपए जुर्माना

New Motor Vehicle Act: रेड लाइट जंप करना पड़ेगा महंगा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 300 की जगह अब 2000 रुपए जुर्माना

रायपुर। New Motor Vehicle Act: राजधानी रायपुर की सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है।

यातायात पुलिस रायपुर अब ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार हो गई हैं, जिसके तहत अब रेड सिगनल जंप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

New Motor Vehicle Act
New Motor Vehicle Act: चौक- चौराहों पर कैमरे की नजर

बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा। जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाॅप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध ई चालान नोटिस जारी की जा रही है, जिसके तहत उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस एम एस, व्हाट्सएप मैसेज वॉइस कॉल मैसेज व स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई चालान नोटिस भेजी जा रही है।

New Motor Vehicle Act: चौक- चौराहों पर कैमरे की नजर

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा रेड लाइट वायलेशन करने व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए ई चालान कार्यवाही में नए मोटर यान अधिनियम के तहत दिए गए जुर्माना राशि अपडेट करने हेतु एनआईसी को पत्राचार किया गया था, जिस पर एनआईसी द्वारा रेड लाइट जंप करने पर अब 300 की जगह 2000 रुपए व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर 1000 के जगह 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप यदि किसी उल्लंघन करता वाहन चालक द्वारा रेड लाइट जंप किया जाता है तो उन्हें ₹2000 जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणाम स्वरूप भी 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। दूसरी बार उल्लंघन पर 5000 रुपए फ़ाइन देना होगा।

अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वायलेशन फुटेज पर जारी होगा ई- चालान

यातायात पुलिस रायपुर द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित व नियंत्रित रखने हेतु लगातार नित नए प्रयोग व प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी प्रयोग में आम जनता द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज आधार मानकर उल्लंघन करता वाहन चालक के विरुद्ध ई चालान नोटिस जारी की जाएगी जिसके लिए शिकायतकर्ता को उल्लंघन करता का वीडियो फुटेज अथवा फोटोग्राफ्स (दिनांक घटना समय डिटेल्स के साथ) यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर 94791 91234 पर व्हाट्सएप करना होगा शिकायतकर्ता का नाम पता सर्वथा गोपनीय रहेगा।

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