सरकार ने कोविड-19 के उपचार के दौरान हुए खर्च पर कर रियायत देनेकी घोषणा की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कोविड उपचार पर किए गए खर्च पर वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आयकर दाता को आवासीय मकान में निवेश करने पर भी कर छूट का लाभ तीन महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पैन नम्बर और आधार कार्ड को जोड़ने की अवधि भी तीस सितम्बर तक बढ़ाई गई है। विवाद से विश्वास के तहत ब्याज मुक्त भुगतान की अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
ठाकुर ने कहा कि टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की तिथि तीस जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। कर छूट प्रमाण और विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 15 जुलाई से 31 जुलाई कर दी गई है।
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा 30 सितंबर तक
सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए अपने आयकर विवरण और पैन आवंटन संबंधी आवेदन में आधार संख्या को लिखना अनिवार्य कर दिया है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान करने की समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर और कोरोना से हुई मौत के एवज में मिली अनुग्रह राशि पर कोई कर नहीं लिया जाएगा।
ठाकुर ने कहा कि अधिकतर करदाताओं को कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ताओं और शुभ चिंतकों से आर्थिक सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ता अथवा अऩ्य किसी व्यक्ति से ली गई राशि को आयकर से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। नियोक्ता से प्राप्त पूरी राशि आयकर से मुक्त होगी जबकि अन्य व्यक्ति से ली गई दस लाख रुपये तक की राशि पर आयकर से छूट मिलेगी।