Medical Education: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-एनएमसी ने एनएमसी अधिनियम 2019 के अंतर्गत संचालित होने वाले मानद विश्वविद्यालयों और निजी चिकित्सा संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस और अन्य शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने एक परिपत्र में कहा है कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस राज्य और संघशासित क्षेत्रों के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के समान होनी चाहिए।

एनएमसी ने कहा है कि फीस का लाभ सबसे पहले उन प्रत्याशियों को दिया जाएगा जो सरकारी कोटा सीट पर आए हैं। लेकिन यह चिकित्सा कॉलेज या विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होगा।