कोरिया। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.कोरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभावित प्रस्ताव के लिये जिले को अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में 15 जून 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार अनुसूचित जनजाति कृषि ट्रैक्टर ट्राली योजना, डेयरी योजना, टर्म लोन योजना (मछलीपालन, बकरीपालन, वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री आदि) स्व-सहायता समूह (माइक्रो क्रेडिट योजना) (मछलीपालन, पोल्ट्री, मसाला, राईसमिल, दाल मिल आदि, उद्योग टर्म लोन योजना (फेब्रीकेशन, बेकरी, सिमेंटपोल एवं गमला, ब्रिक्स आदि, परिवहन गुडस कैरियर योजना (टर्म लोन योजना), पैसेजर व्हीकल योजना (टर्म लोन योजना), सेवा टर्म लोन योजना (किराना,ब्यूटी पार्लर आदि), टर्म लोन योजना (कम्प्यूटर सेंटर,कोचिंग आदि), टर्म लोन योजना (फोटोकापी, स्टेश्नरी, कपडा आदि), स्व-सहायता समूह (माइक्रो क्रेडिट योजना)(कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला व्यवसाय, बेकरी आदि), आदिवासी महिला सशक्तिकरण (ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर आदि) में आवेदन किये जा सकते हैं।
आवेदकों से आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार आवेदकों का चयन कर, चयन उपरांत ऋण वितरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु आवेदक कोरिया जिले का स्थायी मूल निवासी हो।(सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र सलंग्न करें), आवेदक का उम्र 18 से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हों। (समक्ष अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें), आवेदक का वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र. 98 हजार एवं शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार से अधिक न हों (सक्षम अधिकारी से वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।), आवेदक का जन्मतिथि हेतु स्कूल का अंकसूची, पढे लिखे होने की स्थिति में जमा करंे, आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी बैंक, शासकीय संस्था अथवा अर्द्धशासकीय संस्था से ऋण अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो,अथवा ऋण बकाया नहीं होने का नो डयूज प्रमाण देना होगा, आवेदक के पास मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड हों, ट्रैक्टर ट्राली इकाई हेतु आवेदक के नाम पर 5 एकड कृषि भूमि होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ बी-1 नक्सा खसरा सर्च रिपोर्ट एवं सी.फार्म होना चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली, वाहन हेतु आवेदक के पास वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस देना हेागा, आवेदक निर्धारित अंशराशि जमा करने हेतु सक्षम हो, आवेदक द्वारा ऋण के एवज में समक्ष जमानतदार, शासकीय, अर्द्धशासकीय कृषि भूमि वाले व्यक्ति का देना होगा, आवेदक के पास पूर्व में ट्रैक्टर ट्राली,मालवाहक एवं पैेसंेजर वाहन उपलब्ध नहीं होने चाहिये।
आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो,जाति,निवास,आयप्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड,आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता एवं राशन कार्ड के साथ के कार्यालय कलेक्टर द्वितीय तल के कक्ष 63 एवं 64 में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.कोरिया से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करें एवं आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से पूर्ण भरकर कार्यालय में 15 जून 2021 तक समय सायं 5ः00 बजे तक जमा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किये गये आवेदन पत्र को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण करा सकते हैं। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त मान्य किया जावेगा।