नई दिल्ली। केन्द्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा- टी ई टी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि सात वर्ष से बढाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह फैसला पिछली अवधि से यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नये टी ई टी प्रमाणपत्र जारी करने अथवा पुराने प्रमाण पत्रों को पुन: वैध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिनकी सात वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है।
शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढाने का सकारात्मक कदम बताया। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए टी ई टी अनिवार्य क्वालिफाइंग परीक्षा है। इससे पहले 7 वर्षों के लिए यह प्रमाण पत्र वैध होता था, लेकिन अब इसकी वैधता आजीवन होगी। बता दें कि हाल ही में दिल्ली शिक्षा बोर्ड में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है जिसमें 58 सौ से ज्यादा शिक्षकों के पद हैं।