रायपुर। Chhattisgarh : राज्यपाल अनुसुइया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अनुसार अब ‘‘बस्तर विश्वविद्यालय’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर’’ प्रतिस्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) में संशोधन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। वहीं राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 में भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 सं. 3) में संशोधन किया गया है, अब यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।