रायपुर। Action under the Defacement of Property Act: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के द्वारा इन दिनों शहर के विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग और पोस्टर को लेकर कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पोस्टर बैनर लगाने वालों को जुर्माने का नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के एक स्कूल प्रबंधन को ₹10000 जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है।
आज नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 के नगर निवेश विभाग द्वारा जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के निर्देश पर नगर निवेश उपअभियन्ता सुश्री रुचिका मिश्रा की उपस्थिति में जोन के तहत कबीरनगर क्षेत्र में होली हार्ट्स स्कूल प्रबंधन पर सम्पति विरुपण की कार्यवाही की गई है।

स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अनुमति के स्कूल का प्रचार विज्ञापन, स्ट्रीट पोल पर बैनर पोस्टर के माध्यम से किया गया था। इस पर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग द्वारा सम्बंधित होली हार्ट्स स्कूल प्रबंधन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
दुर्घटनाओं की भी आशंका
अवैध तौर पर इस तरह स्ट्रीट पोल में लगाए गए छोटे कटआउट और होल्डिंग्स की वजह से बरसात और के दिनों में तेज हवाएं चलने से कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तेज हवा में या होल्डिंग्स टूट कर इधर-उधर उड़ते हैं और इससे लोगों को चोट पहुंचने की आशंका बनी रहती है साथ ही मुख्य मार्गों पर वाहन दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से हो सकती हैं।